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लोकसभा चुनाव भोपाल में लाइसेंसी हथियारों का निलंबन

इमरजेंसी सेवाओं को मिलेगी हथियार रखने की छूट


शब्‍दघोष, भोपाल: लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश में लाइसेंसधारी हथियारों को थानों में जमा कराने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार, भोपाल जिले में लगभग 10 हजार आम्र्स लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है।आचार संहिता के लागू होने के बाद, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की सुनिश्चितता के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान हथियारों के लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भोपाल जिले के सभी लाइसेंसधारी आम्र्स को अपने निकटतम थाने में हथियार जमा कराना होगा।

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इसके अतिरिक्त, जिले के वैध आम्र्स डीलर्स के यहां भी लोकसभा निर्वाचन की समय सीमा तक हथियार जमा कराने का आदेश जारी किया गया है।लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के तत्काल प्रभावान्वित होने के साथ ही, आम्र्स लाइसेंस के सस्पेंड किए जाने का निर्णय लिया गया है। आने वाले सात दिनों में, हथियार थानों या आम्र्स डीलर्स के पास हथियार जमा कराने होंगे।इस आदेश के उल्लंघन पर, आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि भोपाल जिले में लगभग 10 हजार लोगों के पास हथियार का लाइसेंस है, जिन्हें आचार संहिता की मान्यता के अनुसार अपने लाइसेंस जमा कराने होंगे।

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इस आदेश के तहत, लोकसभा चुनाव के दौरान शस्त्रधारियों को हथियार रखने की छूट मिलेगी, जो चुनाव कार्य में लगे हैं। यहां तक कि पुलिस, बैंक गार्ड, धार्मिक और कानूनी संस्थानों के कर्मचारी भी इस छूट के अंतर्गत आएंगे।चुनाव की आचार संहिता की समाप्ति के बाद, आदेश के अनुसार जमा किए गए शस्त्रों को वापस किया जाएगा। शस्त्र जमा करने वालों को विधिवत रसीद भी दी जाएगी। यह आदेश चुनाव की समय सीमा तक प्रभावी रहेगा।



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