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मुख्यमंत्री से न्याय मांगते हुए एएनएम उम्मीदवारों का प्रदर्शन

एएनएम के नियुक्ति पत्र को लेकर विवाद



शब्‍दघोष,मुरैना: मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ मुरैना द्वारा एएनएम के नियुक्ति पत्र जारी करवाकर न्याय देने हेतु मुख्यमंत्री के नाम एडीएम मुरैना को ज्ञापन सोपा है।

ज्ञापन में कहा गया है कि भी हाल का ही कर्मचारी चयन मंडल द्वारा करायी गयी ग्रुप-5 की परीक्षा जिसमें एएनएम पद के लिये पात्र महिलाओं को एक गलत आदेश जारी कर अपात्र बना दिया जो कि प्रदेश की हजारों महिलाओं, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग एवं जनजाति वर्ग की भी सैकड़ों महिलाओं के साथ किया गया कलम का अत्याचार है। भारतीय उपचर्या परिषद् इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा वर्तमान में भी एएनएम प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अनिवार्य योग्यता सिर्फ 12वीं पास करके होता था, जिसकी प्रशिक्षण अवधि पूर्ण में 18 माह वर्तमान में 24 माह है एवं उक्त प्रशिक्षण शा. प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा शा द्वारा मान्यता प्राप्त निजी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से भी कराया जाता है। फिर भी कुछ गैर जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बिना नियम देखें अपनी मन-मर्जी से लापरवाही पूर्ण उक्त ए.एन.एम. के पद हेतु 12वीं (वायो विषय में उत्तीर्ण), शा0 प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त ए.एन.एम., 2 वर्ष की अवधि वाला ए.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण को अनिवार्य योग्य बना दिया है, जो कि पूर्णत: गलत एवं शोषणकारी है, अगर इस नियम को लागू करना है, तो फिर ए.एन.एम. प्रशिक्षण के लिये संचालित निजी प्रशिक्षण केन्द्रों (नर्सिंग कॉलेजो) में ताला डाल देना चाहिए।



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