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भोपाल गैस त्रासदी, मोहम्मद सुलेमान को अवमानना केस में राहत

 हाईकोर्ट ने सरकार के आवेदन को स्वीकार किया

हाईकोर्ट,भोपाल गैस त्रासदी

शब्‍दघोष, भोपाल: हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले के अवमानना याचिका में प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अमर कुमार सिन्हा, और विजय कुमार विश्वकर्मा को अवमानना का दोषी करार दिया। इसके अलावा, अन्य अनावेदकों के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई के आदेश दिए गए थे।

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हाईकोर्ट जस्टिस शीलू नागू तथा विनय सराफ की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद सरकार के आवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश को रिकॉल करने के निर्देश जारी किए।सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2012 में भोपाल गैस पीडि़त महिला उद्योग संगठन सहित अन्य की ओर से दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए भोपाल गैस पीडि़तों के उपचार व पुनर्वास के संबंध में 20 निर्देश जारी किए थे।

इन बिंदुओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया था। मॉनिटरिंग कमेटी प्रत्येक तीन माह में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने तथा रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश भी जारी किए गए थे।उक्त आदेश वापस लेने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था। हाईकोर्ट ने उक्त आदेश को रिकॉल करने के निर्देश जारी किए हैं।





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