शब्दघोष, नईदिल्ली। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में किसान आंदोलन के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान, अदालत ने किसानों को दिल्ली जाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी की जगह बस का उपयोग करने की सलाह दी। अदालत ने केंद्र सरकार से किसान संगठनों के साथ हुई बातचीत की जानकारी शामिल करने के लिए नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
हरियाणा के गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने बताया कि राज्य के आठ जिलों में किसानों को शांतिपूर्ण आंदोलन करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि किसान बैरियर तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पाइंट्स को सील कर दिया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। पंजाब के स्पेशल डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) अर्पित शुक्ला ने बताया कि किसान अंबाला और जींद की सीमा पर पुलिस बैरिकेड्स के खिलाफ JCB का उपयोग करने की तैयारी कर रहे हैं।
पंजाब में सभी SSP और आयुक्तों को निर्देश जारी किए गए थे कि पटियाला और संगरूर की तरफ किसी भी मशीनरी को जाने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई वार्ता की जानकारी भी अदालत को दी है।
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