मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए नए नियम
शब्दघोष,भोपाल: 20 फरवरी:मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों की विभागीय जांच को लेकर नए नियमों की घोषणा की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर जांच पूरी नहीं हो रही है और इसके लिए अफसरों को नए नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
डेडलाइन तय की गई: इस नए नियम के तहत, रिटायरमेंट से पहले ही कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच पूरी करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक, 30 जून तक सभी डिपार्टमेंटल एचओडी, सेकेट्री, पीएस और एसीएस जांच करेंगे। यह जांच ऑनलाइन पोर्टल पर होगी। इसके लिए सभी विभागों को पत्र लिखकर तय समय पर जांच पूरी करने का आदेश दिया गया है।*
नए नियमों का पालन: जांच को लेकर जो फार्मेट तैयार करने को कहा गया है उसमें कहा गया है कि विभागीय जांच के प्रकरण क्रमांक की जानकारी देने के साथ-साथ अपचारी अधिकारी और कर्मचारियों का नाम और पदनाम बताना होगा। साथ ही सेवानिवृत्ति की तारीख और विभाग की जांच शुरू होने की तारीख के बारे में भी जानकारी देनी होगी।
समय सीमा का पालन: जांच की प्रक्रिया में समय सीमा के पालन को लेकर जारी निर्देश में कहा गया है कि जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम का समय बकाया है उनके विभागीय जांच के प्रकरण दिन-प्रतिदिन सुनवाई करके सेवा निवृत्ति के पूर्व अथवा 30 जून 2024 के पूर्व जो भी पहले हो, समाप्त किए जाएं।
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