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ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहत, हाई कोर्ट ने की याचिका खारिज

डॉ. गोविंद सिंह द्वारा दायर की गई चुनाव याचिका में हाई कोर्ट ने किया फैसला


शब्‍दघोष, भोपाल: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के तीन साल पुराने राज्यसभा नामांकन के खिलाफ लगी चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका पहले ही हाई कोर्ट में बहस का केंद्र बन गई थी और गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया।

याचिका के मुद्दे में, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह (Govind Singh) ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन के दौरान उनके द्वारा छिपाए गए तथ्यों के खिलाफ आरोप लगाए थे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने नामांकन में एक अवैध घटना को छिपाया है, जिसका सामना करने के लिए एमपी हाई कोर्ट से विशेष छानबीन की मांग की थी।

इस मामले में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन पर उठे गए आरोपों को नकारा दिया है। डॉ. गोविंद सिंह ने यह भी कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 में अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकारा भी किया था, लेकिन उनके नामांकन में इस घटना को छिपाया गया।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा में शामिल होकर राज्यसभा के सांसद बने हैं, जबकि उन्होंने पहले कांग्रेस के सदस्य थे। इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला नामांकन प्रक्रिया में स्पष्टता लाने के लिए महत्वपूर्ण है और यह सियासी दलों के बीच उत्तराधिकारी समर्थन के दौरान हुई विवादों को भी सुधार सकता है।




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