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टीपी चंद्रशेखरन के दोषियों को सजा बरकरार: केरल उच्च न्यायालय का फैसला

उच्च न्यायालय फैसले को सही ठहराया, दोषियों की याचिकाएं खारिज


शब्‍दघोष,भोपाल:केरल के उच्च न्यायालय ने सोमवार को टीपी चंद्रशेखरन की हत्या मामले में दोषियों को सजा बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने दोषियों की याचिकाएं खारिज कीं, जो कि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली थीं।

वामपंथी नेता टीपी चंद्रशेखरन को २०१२ में ओंचियम में हत्या कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने आपराधिक साजिश के लिए दोनों दोषियों को बरकरार रखा। इसके साथ ही, अदालत ने हत्या के लिए अनूप, मनोज, एनके सुनील, टीके राजीव, केके मुहम्मद शफी, एस सिजित, के शिनोज, केसी रामंचंद्रन, मनोज, और कुन्हानंदन को दोषी ठहराया। अदालत ने यह भी बताया कि याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान कुन्हानंदन की मौत हो गई थी।



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