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31 जनवरी से 12 फरवरी तक एक्सपायर होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 29 फरवरी तक बढ़ी


परिवहन विभाग के सेंट्रल सर्वर डाउन होने के कारण निर्णय


शब्‍दघोष,भोपाल। देशभर में परिवहन विभाग के सेंट्रल सर्वर की लंबी समय से डाउन होने के कारण, 31 जनवरी से 12 फरवरी के बीच सभी एक्सपायर होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को 29 फरवरी तक मान्य करने का निर्णय केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लिया है। इस निर्णय के बाद, जिन लोगों के लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी से 12 फरवरी के बीच समाप्त हो रही थी, वे 29 फरवरी तक इसे रिन्यू कर सकेंगे, बिना किसी पेनल्टी या अतिरिक्त शुल्क के।

इस समय, परिवहन विभाग के सेंट्रल सर्वर की लगातार डाउन होने के कारण, सार्थक सर्वर परेशानियों का सामना कर रहा है। इस समस्या के चलते ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कामों में बंदी आ रही थी और सभी राज्यों सहित पूरे देश में इससे उत्पन्न शिकायतें आ रही थीं। इस परेशानी को देखते हुए केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस निर्णय को लागू करते हुए आदेश जारी किया है।

हालांकि, सर्वर में अब भी अवरोध बना हुआ है और ऑनलाइन राशि जमा करने वाले आवेदकों को उनके पैसे मिलने में भी कई समस्याएं आ रही हैं। इसके बावजूद, केंद्र ने आम जनता को इस परेशानी से निराश होने से बचाने के लिए यह निर्णय लिया है और उन्हें राहत देने का प्रयास किया है।


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